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दिल्ली आजकल ब्यूरो, दिल्ली
17 नवंबर 2022

दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर पुलिस थानों और पुलिस चौकियों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की स्थिति की जानकारी मांगी है. सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि देश के हर पुलिस स्टेशन में नाइट विजन और ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं. पुलिस के कामकाज में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय द्वारा यह निर्देश दिया गया था.

दिल्ली के पुलिस थानों और पुलिस चौकियों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की स्थिति का पता लगाने के लिए मालीवाल ने सभी जिलों के पुलिस उपायुक्त को नोटिस जारी किया है. आयोग ने प्रत्येक थाने और पुलिस चौकी में कमरों की संख्या के साथ सीसीटीवी लगाने की संख्या के संबंध में जानकारी मांगी है. आयोग ने ऑडियो रिकॉर्डिंग और नाइट विजन की सुविधा वाले सीसीटीवी कैमरों की संख्या का भी ब्योरा मांगा है.

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार सभी प्रवेश और निकास बिंदुओं, पुलिस स्टेशन के मुख्य द्वार, सभी लॉक-अप, सभी कॉरिडोर, लॉबी , स्वागत क्षेत्र, सभी बरामदे, आउटहाउस, इंस्पेक्टर का कमरा, सब इंस्पेक्टर का कमरा, लॉक-अप रूम के बाहर का क्षेत्र, स्टेशन हॉल; थाना परिसर के सामने, वाशरूम, शौचालय के बाहर ड्यूटी अधिकारी का कमरा, पुलिस थाने का पिछला हिस्सा ‘ इन स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने को कहा था. आयोग ने यह पता लगाने का प्रयास किया है कि क्या ये सभी स्थान दिल्ली के सभी पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी में कवर होते हैं या नहीं. यदि कैमरे नहीं हैं तो आयोग ने कैमरे लगाने की समयरेखा मांगी है. आयोग ने ख़राब सीसीटीवी कैमरों और दिल्ली पुलिस द्वारा उन्हें क्रियाशील बनाने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी भी मांगी है. साथ ही आयोग ने सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग की अवधि की जानकारी भी मांगी है.

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