7 October 2022
विनय कुमार, दिल्ली
देश के सबसे बड़े उदयोगपति और रिलायंस समूह के प्रमुख मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर विस्फोटक रखने संबंधी मामले में मुंबई पुलिस के पूर्व सब—इंस्पेक्टर और एक समय के इनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वाझे को दिल्ली हाईकोर्ट से एंटीलिया मामले में बड़ा झटका लगा है. दिल्ली हाईकोर्ट ने वाझे की उस याचिका को खारिज कर दिया है. जिसमें वाझे ने उसके खिलाफ यूएपीए के तहत मामला चलाने को चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने कहा कि यह मामला उसके क्षेत्राधिकार से बाहर का है. यह मामला मुंबई का है. ऐसे में वह इस पर फैसला नहीं दे सकते हैं.
जस्टिस मुक्ता गुप्ता और जस्टिस अनीश दयाल की पीठ ने इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि यह याचिका दिल्ली हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर है. केंद्र ने सचिन वाजे की याचिका का इस आधार पर विरोध किया था कि वह दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा स्वीकार करने योग्य नहीं है. यह बॉम्बे हाईकोर्ट का मामला है और वहीं पर इसको लेकर याचिका दायर की जानी चाहिए. इसकी वजह यह है कि एंटीलिया से संबंधित सभी वाकया मुंबई में हुआ है. लेकिन इसका विरोध करते हुए याचिकाकर्ता ने कहा था कि यूएपीए के तहत मामला चलाने की अनुमति केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दी है. जो दिल्ली में है. ऐसे में यह मामला दिल्ली के अधिकार क्षेत्र में आता है. सचिन वाझे ने भी वर्ष 2009 के एक मामले का हवाला देते हुए कहा था कि उस मामले के परिपेक्ष्य में उसका मामला भी दिल्ली में सुना जा सकता है. वाझे ने यह भी कहा था कि उस मामले केा सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा था.
जिस मामले में वाझे के खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया था. वह उदयोगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक लगाने से जुड़ा है. मुकेश अंबानी के दक्षिण मुंबई स्थित आवास एंटीलिया के पास 25 फरवरी 2021 को एक एसयूवी गाड़ी लावारिस मिली थी. इस गाड़ी में विस्फोटक था. गाड़ी के मालिक मनसुखहिरेन थे. उनका शव पिछले साल 5 मार्च को ठाणे के एक दर्रे में मिला था. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हिरेन की हत्या के आरोप में वाजे के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी. इस मामले के सामने आने के बाद मुंबई और महाराष्ट्र पुलिस के कई अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू हुई थी. इसमें यह भी सामने आया था कि पुलिस और अपराधियों का एक गठजोड़ मुंबई में काम करता है.